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Balrampur News: अनुबंधित बसों के वाहन स्वामियों पर लगेगा अर्थदंड
Tue, 11 Jul 2023 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 11 Jul 2023 11:43 PM IST
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बलरामपुर। रोडवेज डिपो में अनुबंधित बसों की साफ-सफाई, रखरखाव व फिटनेस खराब मिलने पर वाहन स्वामियों से जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों की जांच के दौरान अनुबंधित बसों की स्थिति ठीक न मिलने पर ड्यूटी क्लर्क व एआरएम पर भी अर्थदंड लगाया जाएगा।
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वीके वर्मा ने बताया कि बलरामपुर डिपो में 10 बसें अनुबंधित हैं। चालक किलोमीटर पूरा करने के चक्कर में अनुबंधित बसों को कार्यशाला में खड़ी नहीं करते हैं। इससे उनकी नियमित साफ-सफाई व फिटनेस की जांच नहीं हो पाती है। बसों में गंदगी होने से यात्रियों को बैठने में परेशानी होती है। अनुबंधित बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की है। बसों का रखरखाव सही ढंग से हो सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की तैयारी में है।
उन्होंने बताया कि ड्यूटी क्लर्क की जिम्मेदारी है कि बसों की साफ-सफाई व जांच होने के बाद ही ड्यूटी स्लिप निर्गत करें। बताया कि पहली बार उच्चाधिकारियों की जांच में बस की स्थिति ठीक न मिलने पर वाहन स्वामी पर 100 रुपये, ड्यूटी क्लर्क व एआरएम पर 50-50 रुपये जुर्माना लगेगा। उसी बस की दोबारा जांच में कमियां दूर न होने पर वाहन पर 500 रुपये तथा ड्यूटी क्लर्क व एआरएम पर 100-100 जुर्माना लगेगा। तीसरी बार वाहन स्वामी पर 1000, ड्यूटी क्लर्क व एआरएम पर 200-200 रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा।
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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वीके वर्मा ने बताया कि बलरामपुर डिपो में 10 बसें अनुबंधित हैं। चालक किलोमीटर पूरा करने के चक्कर में अनुबंधित बसों को कार्यशाला में खड़ी नहीं करते हैं। इससे उनकी नियमित साफ-सफाई व फिटनेस की जांच नहीं हो पाती है। बसों में गंदगी होने से यात्रियों को बैठने में परेशानी होती है। अनुबंधित बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की है। बसों का रखरखाव सही ढंग से हो सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की तैयारी में है।
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उन्होंने बताया कि ड्यूटी क्लर्क की जिम्मेदारी है कि बसों की साफ-सफाई व जांच होने के बाद ही ड्यूटी स्लिप निर्गत करें। बताया कि पहली बार उच्चाधिकारियों की जांच में बस की स्थिति ठीक न मिलने पर वाहन स्वामी पर 100 रुपये, ड्यूटी क्लर्क व एआरएम पर 50-50 रुपये जुर्माना लगेगा। उसी बस की दोबारा जांच में कमियां दूर न होने पर वाहन पर 500 रुपये तथा ड्यूटी क्लर्क व एआरएम पर 100-100 जुर्माना लगेगा। तीसरी बार वाहन स्वामी पर 1000, ड्यूटी क्लर्क व एआरएम पर 200-200 रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा।
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