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Balrampur News: सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 वर्ष की कैद

Fri, 08 Nov 2024 08:04 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2024 08:04 PM IST
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Two sentenced to 20 years' imprisonment for gang rape
बलरामपुर। 2017 में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅस्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने फैसला सुनाया है। सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश जारी किया है। अर्थदंड में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।
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कोतवाली देहात में जनपद श्रावस्ती निवासी एक व्यक्ति ने आठ मई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ ग्राम नरकटिया विशुनापुर कोतवाली देहात निवासी मोहित व अशफाक ने सात मई 2017 को दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
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पीड़िता के बयान व मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ दलित उत्पीड़न व नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष अभियोजक पाॅक्सो एक्ट ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने मोहित व अशफाक को सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोनों को पाॅक्सो एक्ट व दलित उत्पीड़न एक्ट के आरोप से साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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