{"_id":"6450017425c1c3d6fd047268","slug":"two-people-sentenced-to-three-years-in-harassment-balrampur-news-c-13-1-211725-2023-05-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Balrampur News: उत्पीड़न में दो लोगों को तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Balrampur News: उत्पीड़न में दो लोगों को तीन साल की सजा
Mon, 01 May 2023 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Mon, 01 May 2023 11:44 PM IST
विज्ञापन
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विनोद कुमार ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न का दोषी मानतेे हुए दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को आठ-आठ हजार रूपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
विशेष अभियोजन अधिकारी एससी-एसटी एक्ट विजय कुमार आर्य ने बताया कि थाना ललिया में शिवानगर निवासी जगदीश पासवान ने दो फरवरी 1998 को तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि दरगाह पीर निवासी उस्मान शाह व साईपुरवा निवासी दान खां ने उसको मारापीटा व जातिसूचक गालियां दीं। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता रणधीर सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने दोनों को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष अभियोजन अधिकारी एससी-एसटी एक्ट विजय कुमार आर्य ने बताया कि थाना ललिया में शिवानगर निवासी जगदीश पासवान ने दो फरवरी 1998 को तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि दरगाह पीर निवासी उस्मान शाह व साईपुरवा निवासी दान खां ने उसको मारापीटा व जातिसूचक गालियां दीं। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता रणधीर सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने दोनों को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन