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Balrampur News: चोरी के मामलों में दो को कारावास
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बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने चोरी की अलग-अलग घटनाओं में दो व्यक्तियों को सजा सुनाई है। चोरी के एक मामले में जहां दोषी को 16 माह की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, वहीं दूसरे मामले में दोषी को 10 माह की कैद के साथ तीन हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।
देहात कोतवाली के श्रीदत्तगंज निवासी विजय कुमार वर्मा ने 17 अगस्त 2016 को प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम कटिया निवासी तोताराम ने उनके घर में घुसकर चोरी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच के बाद तोताराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने न्यायालय में गवाहों को पेश किया और अधिकतम सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने तोताराम को चोरी करने का दोषी करार देते हुए 16 माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं देहात कोतवाली के ग्राम हसुवाडोल निवासी रक्षाराम तिवारी ने छह नवंबर 2016 को पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के अनोखी ने उनके घर में घुसकर चोरी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने अनोखी को चोरी करने का दोषी करार देते हुए 10 माह की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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देहात कोतवाली के श्रीदत्तगंज निवासी विजय कुमार वर्मा ने 17 अगस्त 2016 को प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम कटिया निवासी तोताराम ने उनके घर में घुसकर चोरी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच के बाद तोताराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने न्यायालय में गवाहों को पेश किया और अधिकतम सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने तोताराम को चोरी करने का दोषी करार देते हुए 16 माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वहीं देहात कोतवाली के ग्राम हसुवाडोल निवासी रक्षाराम तिवारी ने छह नवंबर 2016 को पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के अनोखी ने उनके घर में घुसकर चोरी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने अनोखी को चोरी करने का दोषी करार देते हुए 10 माह की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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