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Balrampur News: हमले के दो दोषियों को 25 वर्ष बाद मिली सजा

Fri, 21 Nov 2025 09:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 09:09 PM IST
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Two attack convicts sentenced after 25 years
बलरामपुर। 25 वर्ष पुराने हमले के एक मामले में जेएम प्रथम न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात कुमार दुबे ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई। उन्होंने न्यायालय उठने तक खड़े रहने के साथ प्रत्येक पर 3500-3500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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मामला 3 फरवरी 2000 का है। श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र निवासी जगतराम ने कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि घुघुरपुर निवासी सुक्खा और रामरूप ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर चोट पहुंचाई, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में अदालत ने सुक्खा और रामरूप को सजा सुनाई। (संवाद)
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मारपीट के 35 वर्ष पुराने मामले में दो को सजा
बलरामपुर। जेएम प्रथम न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात कुमार दुबे ने लगभग 35 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा और प्रत्येक पर 1500-1500 रुपये अर्थदंड लगाया है।मामला 1 अगस्त 1990 का है। जोरावरपुर निवासी रामसमुझ ने कोतवाली देहात में गांव के ही मनीराम और दुधू पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाई है। (संवाद)
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