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Balrampur News: अपराध का साक्ष्य मिटाने वाले दो दोषियों को सजा

Mon, 18 Aug 2025 10:59 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 18 Aug 2025 10:59 PM IST
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Two accused sentenced for destroying evidence of crime
बलरामपुर। अपर जिला जज प्रथम प्रदीप कुमार ने अपराध का साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए दो दोषियों को 03-03 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 5000-5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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तुलसीपुर क्षेत्र के देवीपाटन निवासी अंबिका प्रसाद गुप्ता ने 21 जुलाई 2018 को नगर में अपनी बेटी की हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि झारखंडी रेलवे क्राॅसिंग के सामने रहने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता व उदयभान गुप्ता ने बेटी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटा दिए। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावलियों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने दोनों दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)
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