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Balrampur News: पूर्व सांसद रिजवान की बढ़ी मुश्किलें, जमानतदार मिले फर्जी
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बलरामपुर। पूर्व सांसद रिजवान जहीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर गैंगस्टर के मामले की सुनवाई एमएपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है। अब जमानत सत्यापन के दौरान फर्जी जमानतदार मिलने पर ललिया पुलिस ने पूर्व सांसद व दो जमानतदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
ललिया क्षेत्र के ग्राम परसिया गोंसाई निवासी रोजअली, ग्राम परसा करमैती निवासी मुहर्रम अली व रिजवान जहीर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तुलसीपुर थाने में पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ 21 जुलाई 2024 को गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद 30 जुलाई को पुलिस ने एमएपी-एमएलए कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूर्व सांसद को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए गलत पते से रोजअली व मोहर्रम अली ने 28 नवंबर 2025 को जमानत प्रपत्र दाखिल किया, शपथ पत्र भी दिया।
न्यायालय के आदेश पर जमानत सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि दोनों लालपुर विशुनपुर के निवासी नहीं हैं। ग्राम प्रधान ने इस आशय का प्रमाणपत्र भी दिया है। रोजअली व मुहर्रम अली ने गलत पता अंकित करके शपथपत्र दिया कि पुलिस के दबाव में जमानत वापस लेना चाहते हैं। जांच के दौरान यह गलत पाया गया। रिजवान जहीर ने पेशबंदी में जान-बूझकर जमानतदारों से फर्जी पता का जमानतनामा लगाया और पुलिस पर फर्जी आरोप लगाकर जमानतनामा वापस लेने का शपथ पत्र दिलाया।
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ललिया क्षेत्र के ग्राम परसिया गोंसाई निवासी रोजअली, ग्राम परसा करमैती निवासी मुहर्रम अली व रिजवान जहीर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तुलसीपुर थाने में पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ 21 जुलाई 2024 को गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद 30 जुलाई को पुलिस ने एमएपी-एमएलए कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूर्व सांसद को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए गलत पते से रोजअली व मोहर्रम अली ने 28 नवंबर 2025 को जमानत प्रपत्र दाखिल किया, शपथ पत्र भी दिया।
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न्यायालय के आदेश पर जमानत सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि दोनों लालपुर विशुनपुर के निवासी नहीं हैं। ग्राम प्रधान ने इस आशय का प्रमाणपत्र भी दिया है। रोजअली व मुहर्रम अली ने गलत पता अंकित करके शपथपत्र दिया कि पुलिस के दबाव में जमानत वापस लेना चाहते हैं। जांच के दौरान यह गलत पाया गया। रिजवान जहीर ने पेशबंदी में जान-बूझकर जमानतदारों से फर्जी पता का जमानतनामा लगाया और पुलिस पर फर्जी आरोप लगाकर जमानतनामा वापस लेने का शपथ पत्र दिलाया।
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