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Balrampur News: अवैध गांजा रखने वाले को तीन साल की कैद

Thu, 05 Jan 2023 11:41 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Jan 2023 11:41 PM IST
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three year imprisonment
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस जहेंद्र पाल सिंह ने अवैध गांजा रखने का दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी व्यक्ति को दस हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी केके यादव व सरकारी अधिवक्ता रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली उतरौला की पुलिस ने 12 दिसंबर 2020 को चेकिंग के दौरान रेहरा थानाक्षेत्र के डबरा गांव निवासी राहुल को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो 110 ग्राम गांजा बरामद किया था। राहुल पुलिस को गांजा रखने का कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा लिखकर उसे जेल भेज दिया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में राहुल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने छह गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनो पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस ने राहुल को अवैध गांजा रखने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष केे कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)
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