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Balrampur News: मारपीट के मामले में तीन को सजा

Fri, 03 Mar 2023 11:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 03 Mar 2023 11:04 PM IST
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Three sentenced in assault case
बलरामपुर। घर में घुसकर मारपीट के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मॉनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि छह अगस्त 2010 को बेचू निवासी धर्मपुर पश्चिमीडीह खजुरिया थाना गौरा चौराहा ने गौरा चौराहा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने विपक्षियों पर घर में घुसकर पीटने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट विनोद कुमार पंचम ने प्रकरण की सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने गंगाराम, बुद्धराम व पवन कुमार निवासी धर्मपुर को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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