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Balrampur News: मादक पदार्थ रखने वाले तीन लोगों पर दोष तय

Thu, 27 Mar 2025 08:14 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Mar 2025 08:14 PM IST
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Three people convicted of drug possession
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुमित कुमार प्रेमी ने दो अलग-अलग मुकदमों में तीन लोगों को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार दिया है। दोनों मुकदमों में दोषियों को 29 मार्च 2025 को सजा सुनाई जाएगी।
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गौरा चौराहा की पुलिस ने गोंडा जनपद के थाना धानेपुर निवासी लल्लन व थाना मनकापुर निवासी संतोष को अवैध मादक पदार्थ के साथ 14 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार दिया।
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दूसरे मामले में 9 सितंबर 2015 को थाना लालिया की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ लालिया निवासी दयालु को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय में आठ गवाहों को पेश किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दयालु को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार दिया। दोनों मुकदमों के तीनों दोषियों का दंड पर पक्ष सुनने के बाद 29 मार्च 2025 को सजा सुनाई जाएगी।
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