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Balrampur News: लकड़ी चोरी के मामले में तीन माह की जेल

Tue, 06 Jun 2023 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 06 Jun 2023 11:23 PM IST
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Three months jail in case of wood theft
बलरामपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जंगल की लकड़ी चोरी करने के मामले में आरोपी के जुर्म स्वीकार करने पर उसे तीन माह कैद की सजा सुनाई है। सीजेएम ने दोषी को 2200 रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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सोहेलवा वन विभाग ने हरैया थाने में तहरीर देकर ग्राम होमपुर गनेशपुर निवासी अवधेश के खिलाफ लकड़ी चोरी का मुकदमा 17 जुलाई 2022 को दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान आरोपी अवधेश ने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए उसे माफ किए जाने की अपील की। सीजेएम प्रीति माला चतुर्वेदी ने अवधेश को जंगल की लकड़ी चोरी करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।
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