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Balrampur News: चोरी के दोषी काे 34 वर्ष बाद मिली सजा
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बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम राहुल आनंद ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान मंगलवार को चोरी के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दोषी ने सात दिन जेल में बिताए थे। न्यायाधीश ने दोषी पर 1000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 34 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
जरवा क्षेत्र के ग्राम हथियागढ़ निवासी जर्नादन प्रसाद ने एक जून 1992 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि जरवा क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर निवासी मंशाराम ने चोरी की है।
प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस ने मंशाराम को जेल भेज दिया। जेल में सात दिन बिताने के बाद मंशाराम को जमानत मिल गई और जेल से रिहा कर दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मंशाराम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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जरवा क्षेत्र के ग्राम हथियागढ़ निवासी जर्नादन प्रसाद ने एक जून 1992 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि जरवा क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर निवासी मंशाराम ने चोरी की है।
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प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस ने मंशाराम को जेल भेज दिया। जेल में सात दिन बिताने के बाद मंशाराम को जमानत मिल गई और जेल से रिहा कर दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मंशाराम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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