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बारह रबीउल अव्वल पर आज नहीं निकलेगा जुलूस
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बलरामपुर। बारह रबीउल अव्वल पर इस बार कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। कोविड-19 महामारी के चलते प्रोटोकॉल का पालन कर सजावट करके घरों में कार्यक्रम करने की छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित कर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम कृष्णा करुणेश व एसपी देवरंजन वर्मा ने जिले की सभी कोतवाली व थानों में पीस कमेटी की बैठक करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।
एसपी ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते सरकार, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों की सेहत की सुरक्षा के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार इस बार बारह रबीउल अव्वल के साथ अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। एएसपी अरविंद मिश्र के पर्यवेक्षण में जिले के सभी सीओ और 14 कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। डीजे का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
डीजे बजाने वालों, मालिकों व संचालकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केेेस दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है और न ही कहीं इक्कठा होकर जुलूस के रूप में भ्रमण करने की अनुमति है। ऐसा करने वालों की फोटो वीडियो बनाकर चिह्नित करके उन पर केस दर्ज किया जाएगा। रोशनी से सजावट करने पर रोक नहीं है। लेकिन सजावट करते समय यह ध्यान रखा जाए कि सामान्य यातायात और आवागमन बाधित न हो। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर थाना पचपेड़वा व कोतवाली उतरौला में 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने जिले के सभी कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह कर शराब की दुकानों, संदिग्ध व्यक्तियों, उपद्रवियों व अराजक तत्वों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई करें।
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एसपी ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते सरकार, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों की सेहत की सुरक्षा के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार इस बार बारह रबीउल अव्वल के साथ अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। एएसपी अरविंद मिश्र के पर्यवेक्षण में जिले के सभी सीओ और 14 कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। डीजे का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
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डीजे बजाने वालों, मालिकों व संचालकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केेेस दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है और न ही कहीं इक्कठा होकर जुलूस के रूप में भ्रमण करने की अनुमति है। ऐसा करने वालों की फोटो वीडियो बनाकर चिह्नित करके उन पर केस दर्ज किया जाएगा। रोशनी से सजावट करने पर रोक नहीं है। लेकिन सजावट करते समय यह ध्यान रखा जाए कि सामान्य यातायात और आवागमन बाधित न हो। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर थाना पचपेड़वा व कोतवाली उतरौला में 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने जिले के सभी कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह कर शराब की दुकानों, संदिग्ध व्यक्तियों, उपद्रवियों व अराजक तत्वों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई करें।