फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   The culprit was sentenced after 26 years

Balrampur News: 26 साल बाद दोषी को मिली सजा

Thu, 02 Jan 2025 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 02 Jan 2025 11:40 PM IST
विज्ञापन
The culprit was sentenced after 26 years
बलरामपुर। गोवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में एसीजेएम कोर्ट ने 26 साल बाद फैसला सुनाया है। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
विज्ञापन

कोतवाली उतरौला की पुलिस ने इस मामले में 12 जनवरी, 1998 को महुआ इब्राहिम निवासी हकीकुल्ला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया। 26 वर्षों से मुकदमा लड़ रहे हकीकुल्ला ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम उतरौला ने हकीकुल्ला को गोवध अधिनियम का दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed