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Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
Mon, 07 Aug 2023 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Mon, 07 Aug 2023 11:19 PM IST
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीन अन्य सहयोगियों को भी दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल व पुलिस मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी केके यादव ने बताया कि कोतवाली गैसड़ी में एक महिला ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 18 मई 2015 की शाम को फहीम उर्फ बब्बू जबरन घर में घुस आया और नाबालिग बेटी के साथ जोर-जबरदस्ती की। घटना के बाद हकीम, हनीफ, शब्बू व कलीमुन निशा ने पीड़िता को मारा-पीटा और लूटपाट किया।
थाने में केस दर्ज न होने पर पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने फहीम, हकीम, शब्बू व कलीमुन निशा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने फहीम उर्फ बब्बू को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस साल कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही सह अभियुक्त रहे हकीम, शब्बू व कलीमुन निशा को मारपीट का दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष की जेल और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने लूटपाट के आरोप से सभी को बरी कर दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल व पुलिस मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी केके यादव ने बताया कि कोतवाली गैसड़ी में एक महिला ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 18 मई 2015 की शाम को फहीम उर्फ बब्बू जबरन घर में घुस आया और नाबालिग बेटी के साथ जोर-जबरदस्ती की। घटना के बाद हकीम, हनीफ, शब्बू व कलीमुन निशा ने पीड़िता को मारा-पीटा और लूटपाट किया।
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थाने में केस दर्ज न होने पर पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने फहीम, हकीम, शब्बू व कलीमुन निशा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने फहीम उर्फ बब्बू को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस साल कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही सह अभियुक्त रहे हकीम, शब्बू व कलीमुन निशा को मारपीट का दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष की जेल और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने लूटपाट के आरोप से सभी को बरी कर दिया है।
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