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Balrampur News: हत्या के मामले में दस लोग दोषी करार
Wed, 22 Mar 2023 10:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Wed, 22 Mar 2023 10:36 PM IST
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बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने हत्या के मामले में दस लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय के आदेश पर सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। 24 मार्च को दंड पर फैसला सुनाया जाएगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि ललिया थाना क्षेत्र के राजपुर सिरहिया गांव निवासी भुर्रे ने 24 जुलाई 1995 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा था कि गांव के 16 लोगों ने मेरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाद में भाई छोटकऊ की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। सभी 16 लोगों को प्रथम दृष्टया घटना का दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया।
सत्र परीक्षण के दौरान अभियुक्त सालिकराम, रामप्यारे, भूसे, स्वामीनाथ, रामजागे व छोटेलाल की मृत्यु हो जाने से उनके नाम पत्रावली से हटा दिए गए। सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिन्तम उपाध्याय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद घटना में शामिल राम नरायन, चौधरी यादव, रामबरन, श्यामता, छोटकऊ, राम घिराऊ, निबरे, जयजय राम, कुन्ने व अशर्फी को बुधवार को हत्या का दोषी करार देते हुुए जेल भेज दिया। 24 मार्च को न्यायालय द्वारा इन दोषियों के दंड पर फैसला सुनाया जाएगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि ललिया थाना क्षेत्र के राजपुर सिरहिया गांव निवासी भुर्रे ने 24 जुलाई 1995 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा था कि गांव के 16 लोगों ने मेरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाद में भाई छोटकऊ की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। सभी 16 लोगों को प्रथम दृष्टया घटना का दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया।
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सत्र परीक्षण के दौरान अभियुक्त सालिकराम, रामप्यारे, भूसे, स्वामीनाथ, रामजागे व छोटेलाल की मृत्यु हो जाने से उनके नाम पत्रावली से हटा दिए गए। सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिन्तम उपाध्याय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद घटना में शामिल राम नरायन, चौधरी यादव, रामबरन, श्यामता, छोटकऊ, राम घिराऊ, निबरे, जयजय राम, कुन्ने व अशर्फी को बुधवार को हत्या का दोषी करार देते हुुए जेल भेज दिया। 24 मार्च को न्यायालय द्वारा इन दोषियों के दंड पर फैसला सुनाया जाएगा।
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