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Balrampur News: 14 माह में किशोरी के हत्यारे को उम्रकैद
Tue, 10 Feb 2026 10:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 10 Feb 2026 10:46 PM IST
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बलरामपुर। जनपद व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने मंगलवार को किशोरी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से डेढ़ लाख रुपये किशोरी के परिजनों को देने के लिए आदेश जारी किया है। सिर्फ 14 माह में न्यायालय से मुकदमे का फैसला होने पर लोगों में न्याय पाने की आस बढ़ी है।
देहात क्षेत्र के ग्राम समदा निवासी हरीश चौहान ने 14 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि सुबह 7.30 बजे बहन मधु चौहान (16) साइकिल से स्कूल जा रही थी। गांव के बाहर निकलते ही गांव के धर्मपाल चौहान ने बहन को रोक लिया। वह कुछ समझ पाती तबतक धर्मपाल ने छूरी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद बहन का शव कंधे पर रखकर धर्मपाल घर की तरफ चल दिया। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों व राहगीरों ने घटना को देखा, तो सभी लोग सहम गए। मधु को धर्मपाल चौहान के कब्जे से लेकर अस्पताल लाए। अस्पताल पहुंचने से पहले बहन की मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके धर्मपाल चौहान को जेल भेज दिया। आलाकत्ल रक्त रंजित छूरी भी बरामद कर लिया।
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वैज्ञानिक जांच में धर्मपाल के कपड़ों व छूरी पर लगे खून मधु चौहान के पाए गए। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में समय पर घटना के सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षाें की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर धर्मपाल चौहान को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है।
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देहात क्षेत्र के ग्राम समदा निवासी हरीश चौहान ने 14 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि सुबह 7.30 बजे बहन मधु चौहान (16) साइकिल से स्कूल जा रही थी। गांव के बाहर निकलते ही गांव के धर्मपाल चौहान ने बहन को रोक लिया। वह कुछ समझ पाती तबतक धर्मपाल ने छूरी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
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इसके बाद बहन का शव कंधे पर रखकर धर्मपाल घर की तरफ चल दिया। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों व राहगीरों ने घटना को देखा, तो सभी लोग सहम गए। मधु को धर्मपाल चौहान के कब्जे से लेकर अस्पताल लाए। अस्पताल पहुंचने से पहले बहन की मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके धर्मपाल चौहान को जेल भेज दिया। आलाकत्ल रक्त रंजित छूरी भी बरामद कर लिया।
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वैज्ञानिक जांच में धर्मपाल के कपड़ों व छूरी पर लगे खून मधु चौहान के पाए गए। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में समय पर घटना के सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षाें की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर धर्मपाल चौहान को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है।