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शासन से निलंबित डीडीओ हाईकोर्ट से बहाल

Sat, 23 May 2020 09:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2020 09:09 PM IST
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suspended ddo recivers
बलरामपुर। तीन मार्च 2020 को शासन से निलंबित डीडीओ गिरीश कुमार पाठक को हाईकोर्ट ने बहाल करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश और डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर सीडीओ अमनदीप डुली ने गिरीश कुमार पाठक को शनिवार को डीडीओ के पद पर जॉइन करा लिया है।
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अभिलेखों के बिना परीक्षण व जांच के भूतपूर्व सैनिक कोटे पर जिले में दो ग्राम विकास अधिकारियों को जॉइनिंग कराने के आरोप में गिरीश को पाठक को शासन ने डीडीओ के पद से निलंबित कर दिया था। शासन के निलंबन आदेश के खिलाफ गिरीश कुमार पाठक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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भूतपूर्व सैनिक कोटे से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश में 163 लोगों ने आवेदन किया था। आयोग ने प्रक्रिया पूरी कराकर 15 लोगों का सेलेक्शन ग्राम विकास अधिकारी के पद पर करके आयुक्त ग्राम विकास को अभिलेखों का परीक्षण कराकर ट्रेनिंग पर भेजने और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तैनाती कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
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आयुक्त ग्राम विकास ने छह जिलों के डीडीओ को आयोग की तरफ से चयनित 15 ग्राम विकास अधिकारियों को जॉइनिंग कराने का निर्देश दिया था। इस मामले में आवदेन करने वालों की तरफ से भी मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेना में बिना कार्यमुक्त हुए सैनिकों को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर जॉइन करा लिया था। आयुक्त ग्राम विकास ने शासन के निर्देश पर लापरवाही मानते हुए प्रदेश के छह जिलों के डीडीओ को निलंबित कर दिया था।
बलरामपुर जिले में भी दो ग्राम विकास अधिकारियों को आयुक्त ग्राम विकास के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सदर ब्लॉक में राजकुमार यादव व हरैया सतघरवा ब्लॉक में अनूप कुमार सैनी को जॉइन कराया गया था। शासन के निलंबन निर्णय के खिलाफ गिरीश कुमार पाठक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने गिरीश कुमार पाठक को डीडीओ के पद से तीन मार्च 2020 के शासन के निलंबन के निर्णय को 21 मई 2020 को स्टे कर दिया है। कोविड-19 के चलते हाईकार्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश व डीएम के निर्देश पर गिरीश कुमार पाठक को डीडीओ के पद पर फिर से सीडीओ ने जॉइन करा लिया है।
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