फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Seven years rigorous imprisonment for a misdemeanor

दुराचारी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Wed, 17 Nov 2021 11:12 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 11:12 PM IST
विज्ञापन
Seven years rigorous imprisonment for a misdemeanor
बलरामपुर। एफटीसी प्रथम न्यायालय ने दुराचार के आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

यह जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता रणधीर सिंह ने बताया कि थाना महराजगंज तराई के एक व्यक्ति ने मुकदमा लिखवाया था कि उसकी पत्नी 23 अगस्त 2016 की सुबह खेत में गई थी तभी गांव के ही राम हरीश ने पत्नी को छेड़ा। मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी ।
विज्ञापन

पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरु की। विवेचना के दौरान पुलिस ने दुराचार की धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने घटना को फर्जी व झूठा बताते हुए राम हरीश को निर्दोष बताया। सरकारी अधिवक्ता ने अधिकतम सजा दिए जाने की अपील की।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम विनोद कुमार पंचम ने राम हरीश को दुराचार का दोषी मानते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को साढ़े तेरह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed