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Balrampur News: हाईकोर्ट के आदेश पर रोकी गई पुनर्मतगणना

Mon, 09 Sep 2024 11:10 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 09 Sep 2024 11:10 PM IST
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Re-counting stopped on High Court order
संवाद न्यूज एजेंसी
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उतरौला (बलरामपुर)। विकासखंड श्रीदत्तगंज के ग्राम गिद्धौर के पंचायत चुनाव की पुनर्मतगणना पर उच्च न्यायालय के आदेश पर उपजिलाधिकारी उतरौला ने सोमवार को रोक लगा दी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का परीक्षण किया।
ग्राम गिद्धौर के पंचायत चुनाव के परिणाम की घोषणा दो मई 2021 को हुई थी। इसमें ग्राम प्रधान मीरा देवी विजयी घोषित हुईं। चुनाव परिणाम में अनियमितता होने का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी उतरौला के न्यायालय पर चुनाव याचिका रामावती ने दायर की। उपजिलाधिकारी उतरौला ने साक्ष्य के अभाव में याचिका को खारिज कर दिया और ग्राम प्रधान पद पर विजयी मीरा देवी का प्रधान पद बहाल रखा। उपजिलाधिकारी उतरौला के आदेश के खिलाफ रामावती ने अतिरिक्त जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट में ग्राम प्रधान मीरा देवी आदि के खिलाफ याचिका दायर की।
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इस पर अतिरिक्त जिला जज बलरामपुर ने पक्षों का साक्ष्य लेने के बाद पुनर्मतगणना का आदेश पारित किया। इस पर उपजिलाधिकारी उतरौला ने 09 सितंबर को तहसील परिसर उतरौला में पुनर्मतगणता की तिथि निर्धारित की। इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका ग्राम प्रधान मीरा देवी ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया।
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उच्च न्यायालय का आदेश मिलने पर सोमवार को पुनर्मतगणना की प्रक्रिया उपजिलाधिकारी उतरौला ने रोक दी है। एसडीएम अवधेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है।
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