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Balrampur News: दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद
Wed, 01 Nov 2023 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Wed, 01 Nov 2023 12:37 AM IST
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सरकारी अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि महाराजगंज तराई थाने पर एक व्यक्ति ने मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र दो अगस्त 2016 को दिया था। वादी ने आरोप लगाया था कि नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही हामिद रजा ने 27 जुलाई 2016 को दुष्कर्म किया है। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय में सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने हामिद रजा को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सरकारी अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि महाराजगंज तराई थाने पर एक व्यक्ति ने मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र दो अगस्त 2016 को दिया था। वादी ने आरोप लगाया था कि नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही हामिद रजा ने 27 जुलाई 2016 को दुष्कर्म किया है। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय में सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने हामिद रजा को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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