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30 अप्रैल तक चिह्नित होंगे अवैध लाउड स्पीकर वाले धार्मिक स्थल
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बलरामपुर। पुलिस ने जिले के धार्मिक स्थलों पर बिना प्रशासन की अनुमति के अवैध रूप से लगे लाउडस्पीकर चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। आगामी 30 अप्रैल तक अवैध लाउडस्पीकर वाले सभी धार्मिक स्थल चिह्नित कर लिए जाएंगे। इसके बाद इन धार्मिक स्थलों की संचालन कमेटी को नोटिस देकर लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है, उनसे आवाज कम करने की अपील की जाएगी।
एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री की गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ पीठ ने लाउडस्पीकर की आवाज कम करके प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश दिया है। सरकार के निर्देश पर जिले में बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर चिह्नित किए जा रहे हैं। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे 30 अप्रैल तक अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर लें। सभी संचालकों को धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का अनुपालन न करने वाले संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है उनकी कमेटी से ये अपील की जाएगी कि गोरक्षनाथ पीठ की तरह वे भी लाउडस्पीकर की आवाज कम कर लें। प्रयास करें कि आवाज धार्मिक स्थल परिसर से बाहर न जाए।
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एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री की गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ पीठ ने लाउडस्पीकर की आवाज कम करके प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश दिया है। सरकार के निर्देश पर जिले में बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर चिह्नित किए जा रहे हैं। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे 30 अप्रैल तक अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर लें। सभी संचालकों को धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का अनुपालन न करने वाले संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है उनकी कमेटी से ये अपील की जाएगी कि गोरक्षनाथ पीठ की तरह वे भी लाउडस्पीकर की आवाज कम कर लें। प्रयास करें कि आवाज धार्मिक स्थल परिसर से बाहर न जाए।
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