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अनलॉक-1.0 : नियमों व शर्तों का कड़ाई से होगा अनुपालन
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बलरामपुर। जिला प्रशासन ने एक से 30 जून तक के लिए सोमवार से अनलॉक-1.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई शर्तों व नियमों के साथ अनलॉक-1.0 का अनुपालन कराया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने और कोविड-19 को हराने के लिए नियमों व शर्तों का पालन करना जरूरी है।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि जिले के लोगों को नई गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। एक से 30 जून तक अनलॉक-1.0 में सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क, बार, सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। आवश्यक कार्य के अलावा रात्रि 09.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक किसी भी वाहन आदि का संचालन नहीं होगा।
कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य, डोर स्टेप व स्वच्छता के कार्य होंगे। जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ बिना भीड़भाड़ के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामकाज होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर व फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर नियमों व शर्तों का अनुपालन कराते हुए सभी औद्योगिक इकाइयां चालू कराई जाएंगी।
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सुबह 09.00 बजे से रात 09.00 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। परिवहन निगम की बसों का संचालन होगा। बलरामपुर का बाजार मंगलवार, भगवतीगंज का बाजार रविवार और उतरौला, तुलसीपुर, पचपेड़वा व गैसड़ी बाजार सोमवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। शर्तों के साथ सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होगी।
प्रात: 04.00 से सुबह 07.00 बजे तक सब्जी मंडी खुलेगी और सुबह 06.00 से 09.00 बजे तक सब्जी मंडी का रिटेल काम होगा। बलरामपुर नगर की सब्जी मंडी बंद रहेगी। प्रात: 08.00 से रात्रि 08.00 बजे तक ठेलों से सब्जियों व फलों की होम डिलेवरी होगी। साप्ताहिक मंडी शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाई जा सकेंगी। बारात घर खुलेंगे लेकिन एसडीएम की अनुमति व प्रोटोकॉल के साथ शादी-विवाह में 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि जिले के लोगों को नई गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। एक से 30 जून तक अनलॉक-1.0 में सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क, बार, सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। आवश्यक कार्य के अलावा रात्रि 09.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक किसी भी वाहन आदि का संचालन नहीं होगा।
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कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य, डोर स्टेप व स्वच्छता के कार्य होंगे। जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ बिना भीड़भाड़ के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामकाज होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर व फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर नियमों व शर्तों का अनुपालन कराते हुए सभी औद्योगिक इकाइयां चालू कराई जाएंगी।
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सुबह 09.00 बजे से रात 09.00 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। परिवहन निगम की बसों का संचालन होगा। बलरामपुर का बाजार मंगलवार, भगवतीगंज का बाजार रविवार और उतरौला, तुलसीपुर, पचपेड़वा व गैसड़ी बाजार सोमवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। शर्तों के साथ सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होगी।
प्रात: 04.00 से सुबह 07.00 बजे तक सब्जी मंडी खुलेगी और सुबह 06.00 से 09.00 बजे तक सब्जी मंडी का रिटेल काम होगा। बलरामपुर नगर की सब्जी मंडी बंद रहेगी। प्रात: 08.00 से रात्रि 08.00 बजे तक ठेलों से सब्जियों व फलों की होम डिलेवरी होगी। साप्ताहिक मंडी शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाई जा सकेंगी। बारात घर खुलेंगे लेकिन एसडीएम की अनुमति व प्रोटोकॉल के साथ शादी-विवाह में 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे।