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Balrampur News: आयु प्रमाण के नए नियम लागू, अब सीमित दस्तावेज ही मान्य

Thu, 16 Apr 2026 11:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 16 Apr 2026 11:29 PM IST
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New age proof rules apply, only limited documents are now valid
बलरामपुर। समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए आयु प्रमाण को लेकर नए दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं। अब इन योजनाओं में लाभ पाने के लिए आयु से संबंधित दस्तावेजों की जांच पहले से अधिक सख्ती से की जाएगी।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राहुल गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर लाभार्थियों की आयु प्रमाणित करने के लिए केवल परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अभिलेख, जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो, को ही मान्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों दस्तावेजों के अलावा आयु प्रमाण के रूप में किसी अन्य कागजात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिल सकेगा। समाज कल्याण विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवेदन की प्रक्रिया में इन नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना समाप्त हो सके। (संवाद)
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