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Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी नेपाली नागरिक को 20 वर्ष की कैद

Wed, 19 Mar 2025 09:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Mar 2025 09:24 PM IST
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Nepali citizen convicted of rape gets 20 years imprisonment
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी नेपाली नगारिक सुनील पाठक उर्फ राज पंडित को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 11 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली गैसड़ी में एक व्यक्ति ने 26 अक्टूबर 2023 को मुकदमा लिखाया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही सुनील पाठक उर्फ राज पंडित 25 अक्टूबर 2023 को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी नेपाल राष्ट्र के कोपवा थाना तौलिहवा जनपद तौलिहवा का निवासी है।
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पीड़िता की बरामदगी के बाद उसके बयान और डॉक्टरी परीक्षण के बाद दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने सुनील को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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