फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Negligent driver sentenced after 31 years

Balrampur News: लापरवाही से वाहन चलाने वाले को 31 वर्ष बाद सजा

Thu, 14 Aug 2025 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 10:45 PM IST
विज्ञापन
Negligent driver sentenced after 31 years
बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन (एसीजेएम) उतरौला योगेश चौधरी ने लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 31 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
विज्ञापन

उतरौला क्षेत्र के मोहल्ला आर्यनगर निवासी केशव प्रसाद गुप्ता ने 17 जनवरी 1994 को एफआईआर दर्ज कराई। कहा कि उतरौला क्षेत्र के ग्राम सेखुइया निवासी सलीम ने लापरवाही से वाहन चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एसीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक कठघरे में खड़ा रहने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त को अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed