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अल्पसंख्यक बेरोजगारों को मिलेगा 20 लाख तक लोन
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बलरामपुर। अल्पसंख्यक बेरोजगारों को एक से 20 लाख रुपये तक लोन पाने का सुनहरा मौका शासन से दिया गया है। योजना का लाभ पाने के लिए विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के दफ्तर में 31 जुलाई तक निर्धारित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले आवेदन पत्रों के आवेदकों को लाभ नहीं मिल सकेगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि टर्मलोन योजना का लाभ शासन स्तर से मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, जैन व पारसी वर्ग के बेरोजगारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। छह प्रतिशत ब्याज पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड, टेक्निकल ट्रेडर्स, बिजनेस, आर्टिजन व ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर परियोजनाओं पर एक से 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। लोन की वापसी पांच वर्षों में 20 सामान्य तिमाही किश्तों में होगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएएफसी की तरफ से दिया जाएगा।
परियोजना पर पांच-पांच प्रतिशत यूपीएमएफडीसी व लाभार्थी की तरफ से लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक परिवारों को राजपत्रित अधिकारी की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपये हो उसे आवेदन में लगाना होगा। गरीबी रेखा से दोगुनी व सालाना आठ लाख रुपये से कम वालों को दो प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 31 जुलाई तक कार्य दिवस के दौरान आय, निवास, आयु, शैक्षिक प्रमाण पत्रों व 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ के साथ भरा हुआ आवेदन जमा करना होगा तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि टर्मलोन योजना का लाभ शासन स्तर से मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, जैन व पारसी वर्ग के बेरोजगारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। छह प्रतिशत ब्याज पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड, टेक्निकल ट्रेडर्स, बिजनेस, आर्टिजन व ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर परियोजनाओं पर एक से 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। लोन की वापसी पांच वर्षों में 20 सामान्य तिमाही किश्तों में होगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएएफसी की तरफ से दिया जाएगा।
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परियोजना पर पांच-पांच प्रतिशत यूपीएमएफडीसी व लाभार्थी की तरफ से लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक परिवारों को राजपत्रित अधिकारी की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपये हो उसे आवेदन में लगाना होगा। गरीबी रेखा से दोगुनी व सालाना आठ लाख रुपये से कम वालों को दो प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 31 जुलाई तक कार्य दिवस के दौरान आय, निवास, आयु, शैक्षिक प्रमाण पत्रों व 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ के साथ भरा हुआ आवेदन जमा करना होगा तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।
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