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स्टाक मिलान न होने पर शराब कारोबारियों पर लगेगा जुर्माना

Mon, 22 Mar 2021 10:46 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Mar 2021 10:46 PM IST
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Liquor traders will be fined for not matching stocks
बलरामपुर में शराब की दुकान का निरीक्षण करती डीएम श्रुति - फोटो : BALRAMPUR
बलरामपुर। स्टाक मिलान ने होने पर शराब कारोबारियों जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम श्रुति ने सोमवार को शराब की दुकान का औचक निरीक्षक कर आबकारी अधिकारी राजेश कुमार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तीनों तहसीलों में डीएम के निर्देश पर एसडीएम की तरफ से देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
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डीएम ने सोमवार को पहलवारा मोहल्ला स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने शराब की दुकान लाइसेंस देखा। शराब की दुकान में रखे स्टॉक की मिलान की जिसमें पाया गया कि एक दिन का स्टॉक व बिक्री का मिलान नहीं किया गया है जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और जिला आबकारी अधिकारी को दुकान संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।
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डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान स्टॉक व रजिस्टर में रोजाना का मिलान नहीं पाया जाएगा तो संबंधित शराब कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम के निर्देश पर उतरौला एसडीएम डॉ. नागेंद्र नाथ यादव, सीओ आरआर सिंह व प्रभारी निरीक्षक रेहरा बाजार थाना की संयुक्त टीम ने शराब की दुकानों, विस्फोटक सामग्री के लाइसेंस धारक के दुकान और गोदाम का औचक निरीक्षण किया।
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इसके साथ ही एक बीयर, एक अंग्रेजी और एक देशी शराब की दुकानें भी देखी गई। एसडीएम व सीओ ने उतरौला ब्लॉक के कई मतदान केंद्रों का भी औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। इसी तरह से सदर व तुलसीपुर के एसडीएम व सीओ की टीमें मतदान केंद्रों के साथ-साथ शराब, विस्फोटक आदि का निरीक्षण करने में जुटी हुई है।
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