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Balrampur News: तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 11 May 2024 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sat, 11 May 2024 01:13 AM IST
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बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से दो लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश भी दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना ललिया में ग्राम जोगिया निवासी राधा देवी ने 23 मई, 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि रात में उनके पति राम प्रकाश गुप्त घर के बाहर सो रहे थे। तभी गांव के ही रहने वाले जगतराम, नान्हू व रामसुमिरन ने गोली मार दी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
विवेचक ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्षी के रूप में वादिनी मृतक की पत्नी सहित उनके दो नाबालिग पुत्र व पुत्री ने भी घटना का समर्थन किया। बचाव पक्ष ने अपनी सफाई में तीन गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज अनिल कुमार झा ने तीनों को हत्या का दोषी करार दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना ललिया में ग्राम जोगिया निवासी राधा देवी ने 23 मई, 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि रात में उनके पति राम प्रकाश गुप्त घर के बाहर सो रहे थे। तभी गांव के ही रहने वाले जगतराम, नान्हू व रामसुमिरन ने गोली मार दी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
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विवेचक ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्षी के रूप में वादिनी मृतक की पत्नी सहित उनके दो नाबालिग पुत्र व पुत्री ने भी घटना का समर्थन किया। बचाव पक्ष ने अपनी सफाई में तीन गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज अनिल कुमार झा ने तीनों को हत्या का दोषी करार दिया।
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