फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Life imprisonment for wife's killer

पत्नी के हत्यारे को अजीवन कारावास

Mon, 02 Aug 2021 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Aug 2021 10:39 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for wife's killer
बलरामपुर। पत्नी के हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने सोमवार को सजा सुनाकर 17 हजार रुपये रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि राम निवास पांडेय ने 9 फरवरी 2014 को उतरौला कोतवाल में प्रार्थना पत्र दिया था उसकी लड़की नंदनी पांडेय को दहेज न मिलने के कारण ससुरालीजन प्रताड़ित कर रहे थे। घटना के चार माह पहले दहेज मांगने को लेकर ससुराल वालों ने उसे मारापीटा।
विज्ञापन

ससुराल वाले बाइक व दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। नंदनी के पिता ने उसे समझा-बुझाकर ससुराल भेजा कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा लेकिन 9 फरवरी 2014 को उसे बताया गया कि नंदनी की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पति विनय कुमार, ससुर मुन्ना व सास अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत कर विवेचना शुरु की।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के दौरान सास व ससुर को निर्दोष मानते हुए उनका नाम हटा दिया और पति विनय कुमार तिवारी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने सत्र परीक्षण के दौरान 9 सरकारी गवाहों को न्यायालय में पेश किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विनय कुमार को निर्दोष मानते हुए बरी करने का आग्रह न्यायालय से किया। सरकारी अधिवक्ता फौजदारी ने आरोपी के पत्नी की हत्या को गंभीर घटना मानते हुए अधिकतम सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विनय कुमार तिवारी को नंदनी की हत्या का आरोपी मानते हुए अजीवन कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed