फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Justice received after 35 years in the case of youth's death in an accident

Balrampur News: हादसे में युवक की मौत के मामले में 35 वर्ष बाद मिला इंसाफ

Tue, 06 Jan 2026 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 06 Jan 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Justice received after 35 years in the case of youth's death in an accident
बलरामपुर। वाहन की टक्कर से युवक की मौत के मामले में 35 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका। सिविल जज सीनियर डिवीजन/ एसीजेएम राहुल आनंद ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोमवार को दोषी को न्यायालय उठने तक कटघरे में खड़े रहने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

तुलसीपुर के ग्राम सड़वा निवासी बिंद्रा लाल ने 14 अक्तूबर 1990 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि नगर क्षेत्र के ग्राम खेलपुर निवासी सईद अहमद ने लापरवाही से वाहन चलाकर सड़क पर पैदल जा रहे 10 वर्षीय बेटे मलहू को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सईद अहमद को दोषी पाया। सजा सुनाने के साथ 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed