फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Four years rigorous imprisonment to the person found guilty of cow slaughter

Balrampur News: गोहत्या के दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास

Wed, 20 Aug 2025 08:35 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Aug 2025 08:35 PM IST
विज्ञापन
Four years rigorous imprisonment to the person found guilty of cow slaughter
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम अनूप कुमार पांडेय ने गोवध के अभियुक्त को दोषी मानते हुए चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। नौ वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
विज्ञापन


पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम कौड़ीडीह कुश्महर निवासी शब्बू उर्फ सद्दाम को पुलिस ने 14 मई 2016 को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अभियुक्त पर सब्बल घोंपकर साड़ का हत्या करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त शब्बू को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया है। (संवाद)
विज्ञापन

लापरवाही से वाहन चलाने वाले को सजा




बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/ एफटीसी राहुल आनंद ने लापरवाही से वाहन चलाने से हादसे में हुई मौत के मामले में दोषी को सजा सुनाई है। न्यायालय उठने तक कटघरे में खड़े रहने और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 31 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेखरपुर निवासी गामा चौधरी ने 25 जून 1994 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि विपक्षी कलीम निवासी जरवा ने लापरवाही से वाहन चलाकर उनके रिश्तेदार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। देहात पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत की। न्यायाधीश ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी कलीम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed