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दलित उत्पीड़न में चार को कारावास
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बलरामपुर। न्यायालय ने दलित उत्पीड़न के मामले में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। चारों को 7500-7500 रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।
सरकारी अधिवक्ता रणधीर सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली के ग्राम जेरमापुर निवासी लाल बाबू सोनकर रिपोर्ट लिखाई थी कि 22 मई 2009 को लल्लू, पप्पू, उद्दे व शेष ने उसे जातिसूचक गाली देने के साथ ही पीटा था। पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (दलित उत्पीड़न) विनोद कुमार पंचम ने चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा 7500-7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सरकारी अधिवक्ता रणधीर सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली के ग्राम जेरमापुर निवासी लाल बाबू सोनकर रिपोर्ट लिखाई थी कि 22 मई 2009 को लल्लू, पप्पू, उद्दे व शेष ने उसे जातिसूचक गाली देने के साथ ही पीटा था। पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (दलित उत्पीड़न) विनोद कुमार पंचम ने चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा 7500-7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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