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Balrampur News: मारपीट के चार दोषियों को चार-चार साल की सजा

Thu, 22 Feb 2024 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 22 Feb 2024 11:51 PM IST
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Four accused of assault were sentenced to four years each
बलरामपुर। जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने मारपीट के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने चारों दोषियों को चार-चार साल की कैद के साथ ही प्रत्येक दोषी पर 60,500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि में से एक लाख रुपये तीनों चोटिल व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश भी जिला जज ने दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना तुलसीपुर में सात जून 2017 को ग्राम खपड़ीपुर निवासी इरशाद ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया था कि ग्राम रेहरा निवासी रियाज अहमद, तौफीक हसन, वसीम अहमद व शमशुद्दीन ने एकजुट होकर उस पर जानलेवा हमला किया तथा गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्य व गवाही के बाद जिला जज कोर्ट ने चारों आरोपियों को मारपीट का दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई है।
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