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बलरामपुर: पूर्व विधायक के भाई को भेजा जेल
Mon, 20 Feb 2023 11:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Mon, 20 Feb 2023 11:04 PM IST
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने तुलसीपुर से सपा के पूर्व विधायक मशहूद खां के छोटे भाई अब्दुल महमूद खां को सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी एससी-एसटी न्यायालय रणधीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 में पूर्व विधायक के भाई अब्दुल महमूद खां के खिलाफ कोतवाली जरवा में दलित उत्पीड़न, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने अब्दुल महमूद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
न्यायालय से कई बार सम्मन भेजने के बाद भी आरोपी अब्दुल महमूद हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। सोमवार को आरोपी अब्दुल महमूद ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस पर अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित को न्यायालय में बुलाकर उसका भी पक्ष सुुनने का अनुरोध किया गया। जिसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विनोद कुमार पंचम ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजते हुए वादी मुकदमा को 24 फरवरी को जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई में तलब किया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी एससी-एसटी न्यायालय रणधीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 में पूर्व विधायक के भाई अब्दुल महमूद खां के खिलाफ कोतवाली जरवा में दलित उत्पीड़न, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने अब्दुल महमूद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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न्यायालय से कई बार सम्मन भेजने के बाद भी आरोपी अब्दुल महमूद हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। सोमवार को आरोपी अब्दुल महमूद ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस पर अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित को न्यायालय में बुलाकर उसका भी पक्ष सुुनने का अनुरोध किया गया। जिसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विनोद कुमार पंचम ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजते हुए वादी मुकदमा को 24 फरवरी को जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई में तलब किया है।
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