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Balrampur News: बैंक घोटाले मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 17 May 2026 10:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 17 May 2026 10:55 PM IST
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Former branch manager's bail plea rejected in bank scam case
बलरामपुर। पंजाब नेशनल बैंक की नहरबालागंज शाखा में वित्तीय अनियमितताओं और करीब 34 लाख रुपये के लेनदेन से जुड़े मामले में आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक महेश त्रिपाठी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
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विदित हो कि बैंक शाखा में तैनात कुछ अधिकारियों और अन्य सह-अभियुक्तों ने मिलकर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के ओवरड्राफ्ट खाते खोले और बैंकिंग नियमों की अनदेखी करते हुए वित्तीय लेनदेन किए। आरोप है कि इस दौरान फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया, जिससे बैंक को लगभग 34 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई खातों का संचालन संदिग्ध परिस्थितियों में किया गया और धनराशि का आंशिक रूप से नकद तथा आंशिक रूप से विभिन्न खातों में स्थानांतरण किया गया। मामले में बैंक कर्मियों और निजी पक्षों की मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है। वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि अभियुक्त महेश त्रिपाठी निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष का तर्क था कि बैंकिंग प्रक्रिया में कई स्तरों पर जांच होती है और सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ती है। यह भी कहा गया कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है और जांच अभी जारी है। अभियोजन ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, केस डायरी और उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि मामला गंभीर वित्तीय अनियमितता और सार्वजनिक धन से जुड़ा है। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने महेश त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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