फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Five years in jail for molesting a minor

Balrampur News: नाबालिग से छेड़खानी में पांच साल की जेल

Mon, 13 Mar 2023 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 13 Mar 2023 11:19 PM IST
विज्ञापन
Five years in jail for molesting a minor
बलरामपुर। नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल की कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में शामिल तीन अन्य सगे भाइयों को मारपीट का दोषी मानते हुए पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 17 अक्तूबर 2016 को दिन के समय गांव में रहने वाले चार सगे भाइयों ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़खानी की। विरोध पर मारपीट की और गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया तो पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद न्यायालय ने परिवाद के तहत मुकदमा पंजीकृत कर गवाहों का बयान लिया।
विज्ञापन

बयान के आधार पर न्यायालय ने अमित कुमार, प्रवीण कुमार, कृष्ण कुमार व अरविंद कुमार को तलब किया। न्यायालय में वादिनी, नाबालिग पीड़िता सहित पांच गवाहों ने बयान दर्ज कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने अमित कुमार को नाबालिग से छेड़खानी करने का दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायाधीश ने अन्य तीनों भाई प्रवीण कुमार, कृष्ण कुमार व अरविंद को मारपीट का दोषी मानते हुए सभी पर पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह का कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed