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Balrampur News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

Tue, 17 Oct 2023 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 17 Oct 2023 11:30 PM IST
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Five years imprisonment to the person guilty of molestation
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार मानते हुए पांच साल के कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष से जुड़े अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि थाना पचपेड़वा में एक महिला ने 5 अप्रैल 2016 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक अप्रैल 2016 को गांव के ही विजय कुमार ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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