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Balrampur News: नाबालिग के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की कैद
Tue, 21 Feb 2023 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 21 Feb 2023 10:57 PM IST
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बलरामपुर। नाबालिग को अगवा करने के दोषी व्यक्ति को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 23 दिसंबर 2014 को ललिया थाने में तहरीर दी थी।
तहरीर में आरोप लगाया कि कक्षा नौ में पढ़ रही उसकी लड़की 16 दिसंबर 2014 को लौकहवा स्थित स्कूल गई थी। तभी ग्राम भितवरिया कला थाना हरैया सतघरवा निवासी सुरेश वर्मा उर्फ ननके लड़की को बहलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सुरेश वर्मा उर्फ ननके को गिरफ्तार कर लड़की को उसके चंगुल से मुक्त करा लिया।
विवेचक ने सुुरेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने सुरेश वर्मा को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सुरेश को पांच वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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तहरीर में आरोप लगाया कि कक्षा नौ में पढ़ रही उसकी लड़की 16 दिसंबर 2014 को लौकहवा स्थित स्कूल गई थी। तभी ग्राम भितवरिया कला थाना हरैया सतघरवा निवासी सुरेश वर्मा उर्फ ननके लड़की को बहलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सुरेश वर्मा उर्फ ननके को गिरफ्तार कर लड़की को उसके चंगुल से मुक्त करा लिया।
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विवेचक ने सुुरेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने सुरेश वर्मा को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सुरेश को पांच वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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