{"_id":"61f6db559fd8da3bae6786c5","slug":"elecation-balrampur-news-lko6157043197","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव में चार हजार भारी व हल्के वाहनों का होगा अधिग्रहण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव में चार हजार भारी व हल्के वाहनों का होगा अधिग्रहण
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बलरामपुर। तीन मार्च को जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन को चार हजार भारी व हल्के वाहनों की जरूरत है। इन वाहनों का इस्तेमाल 1857 बूथों पर पोलिंग पार्टियों को भेजने के साथ-साथ सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को समय से वाहन उपलब्ध कराने के लिए नोटिस भेजा है।
गौरतलब है कि जिले में छठवें चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। चार विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1857 पोलिंग बूथों पर तीन मार्च को मतदान होगा। दो मार्च को ही पोलिंग पार्टियां विभिन्न वाहनों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों तथा सुरक्षा बलों के लिए वाहन की व्यवस्था उपसंभागीय परिवहन विभाग को करनी है।
विभाग ने एक हजार भारी वाहन स्वामियों तथा तीन हजार हल्के वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर चुनाव में वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नोटिस के जरिए यह भी कहा गया है कि वाहन स्वामी 27 फरवरी को दोपहर तक अपना वाहन नोटिस में दर्शाए गए स्थल पर पहुंचा दें।
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वाहनों का होगा सैनिटाइजेशन
जिन वाहनों से मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा, उन्हें रवाना करने से पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइजेशन के साथ-साथ वाहनों में सैनेटाइजर व मास्क की भी जरूरत के मुताबिक व्यवस्था की जाएगी।
कुछ लोग जता रहे असमर्थता
नाम न छापने की शर्त पर कुछ वाहन स्वामियों ने बताया कि उनका वाहन चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही शादी-विवाह के लिए बुक हो गया है। ऐसे में चुनाव के लिए वाहन उपलब्ध करा पाना काफी मुश्किल होगा। इन लोगों ने अपनी मजबूरी संबंधित अफसरों को भी बताने की तैयारी की है।
वाहन न देने पर दर्ज होगी एफआईआर
चुनाव के लिए जिन वाहन स्वामियों को नोटिस देकर निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, उन्हें हरहाल में वाहन उपलब्ध कराना ही होगा। वाहन न देने पर वाहन स्वामियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। अरविंद यादव, एआरटीओ
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गौरतलब है कि जिले में छठवें चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। चार विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1857 पोलिंग बूथों पर तीन मार्च को मतदान होगा। दो मार्च को ही पोलिंग पार्टियां विभिन्न वाहनों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों तथा सुरक्षा बलों के लिए वाहन की व्यवस्था उपसंभागीय परिवहन विभाग को करनी है।
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विभाग ने एक हजार भारी वाहन स्वामियों तथा तीन हजार हल्के वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर चुनाव में वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नोटिस के जरिए यह भी कहा गया है कि वाहन स्वामी 27 फरवरी को दोपहर तक अपना वाहन नोटिस में दर्शाए गए स्थल पर पहुंचा दें।
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वाहनों का होगा सैनिटाइजेशन
जिन वाहनों से मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा, उन्हें रवाना करने से पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइजेशन के साथ-साथ वाहनों में सैनेटाइजर व मास्क की भी जरूरत के मुताबिक व्यवस्था की जाएगी।
कुछ लोग जता रहे असमर्थता
नाम न छापने की शर्त पर कुछ वाहन स्वामियों ने बताया कि उनका वाहन चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही शादी-विवाह के लिए बुक हो गया है। ऐसे में चुनाव के लिए वाहन उपलब्ध करा पाना काफी मुश्किल होगा। इन लोगों ने अपनी मजबूरी संबंधित अफसरों को भी बताने की तैयारी की है।
वाहन न देने पर दर्ज होगी एफआईआर
चुनाव के लिए जिन वाहन स्वामियों को नोटिस देकर निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, उन्हें हरहाल में वाहन उपलब्ध कराना ही होगा। वाहन न देने पर वाहन स्वामियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। अरविंद यादव, एआरटीओ