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पत्नी के प्रेमी ने साथी के साथ मिलकर की पति की हत्या
Updated Fri, 15 Dec 2017 10:01 PM IST
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प्रेमी से करवाया था पति का कत्ल
बलरामपुर। 24 नवंबर को पैरवी करने गए युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। पुलिस ने प्रेमी तथा उसके साथ को गिरफ्तार कर आलाकत्ल भी बरामद किया है।
एएसपी एसके सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 24 नवंबर को थाना गौरा चौराहा के ग्राम गोविंदपुर निवासी गोबरे उर्फ गोवर्धन तहसील तुलसीपुर में मुकदमें की पैरवी में गया था। 27 नवंबर को गोविन्द का शव बघेलखंड के पास संदिग्ध हालत में मिला था।
मृतक की पत्नी रामरती ने गांव के ही अहमद अली, मुस्तकीम, अजीज व अब्दुल गनी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। प्रभारी निरीक्षक थाना तुलसीपुर एसके त्रिपाठी तथा गौरा चौराहा थानाध्यक्ष इबरार अहमद की टीम ने जब मामले की विवेचना की तो पता चला कि नामजद अभियुक्त उस दिन मौके पर नहीं थे और वह लोग लड़की की शादी में 25 नवम्बर को मुंबई चले गए थे। छानबीन के दौरान पता चला कि रामरती का पड़ोसी सहजराम घटना के दिन से ही गायब है।
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पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो पता चला कि सहजराम ने ही अपने साथी रतनपुर निवासी गुल्लन यादव के साथ मिलकर गोबरे की हत्या की है। सहजराम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मृतक की पत्नी से उसका नाजायज संबंध है।
इसी साल दशहरा के दिन मृतक ने अपनी पत्नी को सहजराम के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसी बात से मृतक की पत्नी भयभीत थी तथा उसने ही सहजराम से मृतक को रास्ते से हटाने के लिए कहा था।
पुलिस ने गुल्लन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया तथा दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया। इसी पत्थर से कूंचकर मृतक की हत्या की गई थी। पुलिस की सतर्कता से मामले में नामजद निर्दोष जेल जाने से बच गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सहजराम पुराना हिस्ट्रीशीटर है और इसके खिलाफ पहले भी आठ केस दर्ज है। गुल्लन का भी अपराधिक इतिहास है।
बलरामपुर। 24 नवंबर को पैरवी करने गए युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। पुलिस ने प्रेमी तथा उसके साथ को गिरफ्तार कर आलाकत्ल भी बरामद किया है।
एएसपी एसके सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 24 नवंबर को थाना गौरा चौराहा के ग्राम गोविंदपुर निवासी गोबरे उर्फ गोवर्धन तहसील तुलसीपुर में मुकदमें की पैरवी में गया था। 27 नवंबर को गोविन्द का शव बघेलखंड के पास संदिग्ध हालत में मिला था।
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मृतक की पत्नी रामरती ने गांव के ही अहमद अली, मुस्तकीम, अजीज व अब्दुल गनी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। प्रभारी निरीक्षक थाना तुलसीपुर एसके त्रिपाठी तथा गौरा चौराहा थानाध्यक्ष इबरार अहमद की टीम ने जब मामले की विवेचना की तो पता चला कि नामजद अभियुक्त उस दिन मौके पर नहीं थे और वह लोग लड़की की शादी में 25 नवम्बर को मुंबई चले गए थे। छानबीन के दौरान पता चला कि रामरती का पड़ोसी सहजराम घटना के दिन से ही गायब है।
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पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो पता चला कि सहजराम ने ही अपने साथी रतनपुर निवासी गुल्लन यादव के साथ मिलकर गोबरे की हत्या की है। सहजराम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मृतक की पत्नी से उसका नाजायज संबंध है।
इसी साल दशहरा के दिन मृतक ने अपनी पत्नी को सहजराम के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसी बात से मृतक की पत्नी भयभीत थी तथा उसने ही सहजराम से मृतक को रास्ते से हटाने के लिए कहा था।
पुलिस ने गुल्लन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया तथा दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद कर लिया। इसी पत्थर से कूंचकर मृतक की हत्या की गई थी। पुलिस की सतर्कता से मामले में नामजद निर्दोष जेल जाने से बच गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सहजराम पुराना हिस्ट्रीशीटर है और इसके खिलाफ पहले भी आठ केस दर्ज है। गुल्लन का भी अपराधिक इतिहास है।