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दलित नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Sat, 09 Mar 2019 01:34 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Mar 2019 01:34 AM IST
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दलित नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
बलरामपुर। एडीजे द्वितीय ने दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि तीन अगस्त 1999 को उसकी नाबालिग लड़की को रमजान अपने सहयोगी रज्जब व नूर मोहम्मद की मदद से भगा ले गया। काफी तलाश करने के बाद भी लड़की नहीं मिली। पुलिस ने नाबालिग को अगवा करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की।
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पुलिस ने नाबालिग को तलाश कर उसका बयान न्यायालय में दर्ज कराया। पीड़िता के बयान के आधार पर रमजान के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में बढ़ोत्तरी की गई। सत्र परीक्षण के दौरान सीनियर अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एडीजे द्वितीय राजमणि ने रमजान को दुष्कर्म, नाबालिग लड़की को अगवा करने व दलित उत्पीड़न का दोषी माना। न्यायाधीश ने रमजान को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अर्थदंड की आधी धनराशि मुआवजे के रुप में पीड़िता को देने का आदेश दिया है। साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधीश ने रज्जब अली व नूर मोहम्मद को सभी आरोपी से बरी कर दिया है।
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