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Gonda News: मोबाइल चोरी में दोषी को 21 माह की सजा

Thu, 17 Sep 2026 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:18 PM IST
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Convict sentenced to 21 months for mobile phone theft
गोंडा। रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी के मामले में अदालत ने दोषी अनिल वर्मा को जेल में बिताई गई अवधि एक साल नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अभियोजन मुताबिक, 25 मई 2024 को जीआरपी ने खरगूपुर क्षेत्र के पचरन पृथ्वीनाथ निवासी अनिल वर्मा को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से नशीले पदार्थ और चोरी के मोबाइल के साथ पकड़ा था। जांच में मोबाइल 30 मार्च 2024 को स्टेशन से चोरी होने की जानकारी हुई। मोबाइल नासिर रजा का था।
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विवेचना के बाद जीआरपी ने अनिल वर्मा के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ फूलचंद्र कुशवाहा ने अनिल वर्मा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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आरपीएफ कर्मियों की अग्रिम जमानत से इन्कार
लखनऊ/ गोंडा। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोंडा में संजय कुमार सोनकर की हुई कथित हिरासत में मौत मामले में दो आर पी एफ कर्मियों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। कोर्ट ने हिरासत में मौत की घटनाओं पर गंभीर टिप्पणी की कि कोरोना जैसी गंभीर महामारी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हिरासत में मौत का अभिशाप थमता नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस कर्मियों पर यह भार होना चाहिए कि वे अपने खिलाफ लगाए आरोपों का खंडन करें।

न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी आरपीएफ के उप निरीक्षक करन सिंह यादव और सिपाही अमित यादव की आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए फैसले में की। पहले, इस मामले में संजय कुमार सोनकर की हुई कथित हिरासत में मौत मामले में सत्र अदालत ने इन दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं। अर्जियां खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपीलें दाखिल कर चुनौती दी गई थी।

नाबालिग से शोषण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। खरगूपुर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी मोहित चौरसिया की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश ने निरस्त कर दी। अभियोजन ने बताया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट में उसकी उम्र 14 वर्ष 10 माह 22 दिन निर्धारित की गई। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी के साथ अयोध्या जाने और वहां मंदिर में शादी करने की बात कही थी। अदालत ने आदेश में कहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का कानूनी महत्व नहीं है।

मारपीट के आरोपी को जमानत
गोंडा। तरबगंज क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट के मामले में आरोपी मदनेश्वर मिश्रा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश ने मंजूर कर ली। मामले में आरोपी पर 24 मई 2024 को लाठी-डंडे, फरसा और पाइप से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप था।


आगजनी के आरोपी को जमानत
गोंडा। परसपुर क्षेत्र में मकान का छज्जा तोड़ने और विरोध पर छप्पर में आग लगाने के मामले में आरोपी अमरजीत की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने मंजूर कर ली। आरोपी के खिलाफ 9 सितंबर 2025 को श्यामा देवी ने छज्जा तोड़ने व छप्पर में आग लगाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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