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Balrampur News: पैनिक बटन व लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस होंगे व्यावसायिक वाहन
Fri, 24 Jul 2026 10:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 24 Jul 2026 10:22 PM IST
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बलरामपुर। यात्रियों की सुरक्षा और व्यावसायिक वाहनों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत निजी बसों, टैक्सियों, राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रकों समेत सभी व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। जिले में करीब तीन हजार व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी वाहनों की लोकेशन रियल टाइम में मॉनिटरिंग सेंटर तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान किसी यात्री, विशेषकर महिला, बच्चे या बुजुर्ग को किसी प्रकार का खतरा महसूस होने पर पैनिक बटन दबाते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल अलर्ट मिलेगा। इससे दुर्घटना, छेड़छाड़, लूटपाट या अन्य आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए वाहनों की गति, निर्धारित मार्ग और संचालन पर भी नजर रखी जाएगी। इससे ओवरस्पीडिंग, तय मार्ग से विचलन और यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वीएलटीडी और पैनिक बटन के बिना किसी भी व्यावसायिक वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट जारी अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश यादव ने बताया कि जिले में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वाहन संचालकों को निर्धारित समय सीमा में उपकरण लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी वाहनों की लोकेशन रियल टाइम में मॉनिटरिंग सेंटर तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान किसी यात्री, विशेषकर महिला, बच्चे या बुजुर्ग को किसी प्रकार का खतरा महसूस होने पर पैनिक बटन दबाते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल अलर्ट मिलेगा। इससे दुर्घटना, छेड़छाड़, लूटपाट या अन्य आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
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ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए वाहनों की गति, निर्धारित मार्ग और संचालन पर भी नजर रखी जाएगी। इससे ओवरस्पीडिंग, तय मार्ग से विचलन और यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वीएलटीडी और पैनिक बटन के बिना किसी भी व्यावसायिक वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट जारी अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश यादव ने बताया कि जिले में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वाहन संचालकों को निर्धारित समय सीमा में उपकरण लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।