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कोडीन युक्त कप सिरप : पांच दुकानों से दवाओं की बिक्री पर रोक
Thu, 25 Jun 2026 11:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 25 Jun 2026 11:01 PM IST
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उतरौला/तुलसीपुर। जिले में कोडीन युक्त कफ सिरप बिक्री के मामले में एक बार फिर जांच शुरू हो गई है। बुधवार शाम को पहुंची टीम ने बृहस्पतिवार को जिले के उतरौला में छह व तुलसीपुर क्षेत्र में आठ मेडिकल स्टोरों की जांच की। जांच रिपोर्ट अयोध्या निदेशालय भेजी गई है। दाेनों क्षेत्रों की पांच दुकानों से दवाओं की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
कोडीन युक्त कप सिरप बिक्री का तार जिले से भी जुड़ा था। तुलसीपुर नगर में कोडीन युक्त कप सिरप की बिक्री धड़ल्ले से हुई थी। दो मेडिकल स्टोर संचालकों पर एफआईआर भी हो चुकी है। शासन के निर्देशानुसार असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग अयोध्या मनोज कुमार के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर अयोध्या आलोक कुमार त्रिवेदी, बहराइच के औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण, श्रावस्ती के श्रीकांत गुप्त व जिले के औषधि निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने मेडिकल स्टोरों की जांच की।
मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर अभिलेखों और संचालन व्यवस्था की जांच की। उतरौला में जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों पर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले और फार्मासिस्ट की उपस्थिति नहीं पाई गई। उन दोनों पर अधिकारियों ने दवाओं की बिक्री रोक लगा दी है।
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असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मनोज कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालन, लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन व अन्य औषधि संबंधी नियमों की जांच की जा रही है। बताया कि बुधवार को तुलसीपुर क्षेत्र में भी आठ मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया था। वहां तीन दुकानों पर कमियां मिलने के कारण सत्यापन पूरा होने तक दवा बिक्री पर रोक लगाई गई है।
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कोडीन युक्त कप सिरप बिक्री का तार जिले से भी जुड़ा था। तुलसीपुर नगर में कोडीन युक्त कप सिरप की बिक्री धड़ल्ले से हुई थी। दो मेडिकल स्टोर संचालकों पर एफआईआर भी हो चुकी है। शासन के निर्देशानुसार असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग अयोध्या मनोज कुमार के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर अयोध्या आलोक कुमार त्रिवेदी, बहराइच के औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण, श्रावस्ती के श्रीकांत गुप्त व जिले के औषधि निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने मेडिकल स्टोरों की जांच की।
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मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर अभिलेखों और संचालन व्यवस्था की जांच की। उतरौला में जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों पर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले और फार्मासिस्ट की उपस्थिति नहीं पाई गई। उन दोनों पर अधिकारियों ने दवाओं की बिक्री रोक लगा दी है।
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असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मनोज कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालन, लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन व अन्य औषधि संबंधी नियमों की जांच की जा रही है। बताया कि बुधवार को तुलसीपुर क्षेत्र में भी आठ मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया था। वहां तीन दुकानों पर कमियां मिलने के कारण सत्यापन पूरा होने तक दवा बिक्री पर रोक लगाई गई है।