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रिश्वत मांगने पर पेशकार निलंबित

Sun, 31 Jan 2021 09:56 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 31 Jan 2021 09:56 PM IST
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Broker suspended for demanding bribe
बलरामपुर। चार साल पहले मुकदमे में आदेश कराने के नाम पर फोन पर रिश्वत मांगना दो कर्मचारियों के लिए महंगा पड़ गया है। पीड़िता की ऑडियो क्लिप पर एडीएम ने मामले की जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर एडीएम ने एक पेशकार को निलंबित कर दिया है तथा दो के खिलाफ आरोप पत्र शासन को भेजा है।
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एडीएम अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि सदर तहसील की बजरडीह निवासी कांती देवी की मां ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय पर मुकदमा दायर किया था। न्यायालय पर कार्यरत पेशकार ने मुकदमे में पक्ष में आदेश कराने के लिए रिश्वत ली थी। काम न होने पर जब धन वापस मांगा गया तो पेशकार ने कहा कि मैं उप संचालक चकबंदी के न्यायालय पर तैनात हूं।
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यहां पर मुकदमा दायर कर दो आदेश करा दूंगा। आदेश कराने के लिए फोन पर फिर पेशकार ने पैसों की मांग की। कांती देवी ने ऑडियो क्लिप रिकार्ड कर ली। एडीएम ने बताया कि मामले की जांच में सत्यता पाए जाने पर उप संचालक चकबंदी के पेशकार कमलाकांत मिश्र को निलंबित कर आरोप पत्र विभागीय कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मामले में संलिप्तता पाए जाने पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पेशकार खुशीराम के खिलाफ आरोप पत्र विभागीय कार्रवाई के लिए आरोप पत्र भेजा गया है।
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