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76 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस हुए निलंबित

Fri, 02 Feb 2018 11:49 PM IST
Updated Fri, 02 Feb 2018 11:49 PM IST
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76 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस हुए निलंबित
76 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
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बलरामपुर। जिले में 76 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है। पीओएस मशीन में स्टॉक की इंट्री न करने पर गाज गिरी है। सभी उर्वरक विक्रेताओं को पीओएस मशीन में स्टॉक की इंट्री करने का निर्देश दिया गया है। चार फरवरी तक पीओएस मशीन न लगवाने वाले उर्वरक कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।

जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने बताया कि जिले के थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को लगातार बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 24 जनवरी को पीओएस मशीन में स्टॉक शून्य हो जाएगा जिससे पूर्व में खुदरा विक्रेताओं को प्रेषित आपूर्ति उर्वरकों का स्टॉक एकनालेजमेंट कराने का निर्देश दिया गया।
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साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि 24 जनवरी 2018 के बाद पीओएस मशीनों के स्टॉक में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। थोक उर्वरक विक्रेता 31 जनवरी को अपना समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के पीओएस मशीन में अवशेष स्टॉक की इंट्री कराने की चेतावनी दी गई थी।
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कई बार निर्देश के बाद भी जनपद के 76 फुटकर उर्वरक विक्रेताओं ने दो फरवरी तक पीओएस मशीन में स्टॉक की इंट्री नहीं कराई जिसके चलते उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला कृषि अधिकारी ने ऐसे दुकानदारों को जिन्होंने पीओएस मशीन ले लिया है और व्यवसाय नहीं कर रहे है वे तत्काल पीओएस मशीन वापस कर दें अन्यथा मशीन के मूल्य की वसूली कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा। जिन उर्वरक विक्रेताओं ने अभी तक पीओएस मशीन नहीं प्राप्त किया है वे चार फरवरी तक हरहाल में पीओएस मशीन प्राप्त कर लें अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

इन दुकानदारों व पर हुई कार्रवाई

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले के 76 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ पीओएस मशीन न लगवाने पर कार्रवाई की गई है। सदर तहसील में 35, तुलसीपुर में 17 व उतरौला में 24 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए है। सभी उर्वरक विक्रेताओं को पीओएस मशीन प्राप्त कर व्यवसाय करने का निर्देश दिया गया है।


बिना पीओएस मशीन के नहीं कर सकेंगे कारोबार

-जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बिना पीओएस मशीन के उर्वरक का कारोबार नहीं किया जा सकता है। उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है। भारत सरकार के इस निर्णय से किसानों को सही रेट व पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिल सकेगा।
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