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आवास घोटाले में प्रधान प्रतिनिधि पर दर्ज होगा केस
Updated Wed, 19 Jul 2017 11:47 PM IST
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आवास घोटाले में प्रधान प्रतिनिधि पर लटकी तलवार
- लोहिया आवास में लाभार्थियों से 85 लाख रुपये वसूलने का आरोप
- रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम महिली का मामला
उतरौला-बलरामपुर। लोहिया आवास में लाभार्थियों से करीब 85 लाख रुपये वसूलने के आरोप में प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ केस दर्ज करने की तहरीर दी गई है। बीडीओ की जांच रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि हुई है। रेहरा बाजार थाने की पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
बीडीओ उतरौला रामाश्रय सिंह ने बुधवार को बताया कि उतरौला ब्लाक के लोहिया समग्र ग्राम महिली में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 47 गरीबों को लोहिया आवास का आवंटन किया गया था। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी को लोहिया आवास योजना के तहत एक मकान के लिए 3 लाख 5 हजार रुपये मिलने थे। सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में 2 लाख 75 हजार रुपये के हिसाब से रकम भेजी गई। शेष 30 हजार प्रति लाभार्थी की दर से मकान में सोलर सिस्टम लगना था। लाभार्थी रूपा, कमला, झिनकन, मीना, फूलमती, इंद्रावती, माया, कमला, मूरता देवी, अनवरजहां, सरिता, तारा व रीता आदि ने डीएम को पत्र देकर प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ जबरन भवन निर्माण की धनराशि छीनने का आरोप लगाया था। लाभार्थियों की शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। डीएम के निर्देश पर बीडीओ उतरौला ने मामले की जांच की। लाभार्थियों ने बताया कि 47 में से 31 लाभार्थियों से प्रधान प्रतिनिधि शादाब अहमद ने पूरी धनराशि बैंक से निकलवाकर खुद ले लेने के आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। बीडीओ ने डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपी है। डीएम ने बीडीओ प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ केस दर्ज कराने और सरकारी धनराशि की रिकवरी कराने का निर्देश दिया। एसओ रेहरा बाजार सुरेश वर्मा ने बताया कि प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ बीडीओ की तरफ से दी गई है। मामले में उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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- लोहिया आवास में लाभार्थियों से 85 लाख रुपये वसूलने का आरोप
- रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम महिली का मामला
उतरौला-बलरामपुर। लोहिया आवास में लाभार्थियों से करीब 85 लाख रुपये वसूलने के आरोप में प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ केस दर्ज करने की तहरीर दी गई है। बीडीओ की जांच रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि हुई है। रेहरा बाजार थाने की पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
बीडीओ उतरौला रामाश्रय सिंह ने बुधवार को बताया कि उतरौला ब्लाक के लोहिया समग्र ग्राम महिली में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 47 गरीबों को लोहिया आवास का आवंटन किया गया था। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी को लोहिया आवास योजना के तहत एक मकान के लिए 3 लाख 5 हजार रुपये मिलने थे। सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में 2 लाख 75 हजार रुपये के हिसाब से रकम भेजी गई। शेष 30 हजार प्रति लाभार्थी की दर से मकान में सोलर सिस्टम लगना था। लाभार्थी रूपा, कमला, झिनकन, मीना, फूलमती, इंद्रावती, माया, कमला, मूरता देवी, अनवरजहां, सरिता, तारा व रीता आदि ने डीएम को पत्र देकर प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ जबरन भवन निर्माण की धनराशि छीनने का आरोप लगाया था। लाभार्थियों की शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। डीएम के निर्देश पर बीडीओ उतरौला ने मामले की जांच की। लाभार्थियों ने बताया कि 47 में से 31 लाभार्थियों से प्रधान प्रतिनिधि शादाब अहमद ने पूरी धनराशि बैंक से निकलवाकर खुद ले लेने के आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। बीडीओ ने डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपी है। डीएम ने बीडीओ प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ केस दर्ज कराने और सरकारी धनराशि की रिकवरी कराने का निर्देश दिया। एसओ रेहरा बाजार सुरेश वर्मा ने बताया कि प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ बीडीओ की तरफ से दी गई है। मामले में उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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