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बिना सूचना के स्कूल से नदारद शिक्षका सस्पेंड

Sat, 22 Jul 2017 11:30 PM IST
Updated Sat, 22 Jul 2017 11:30 PM IST
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बिना सूचना के स्कूल से नदारद शिक्षका सस्पेंड
बिना सूचना के स्कूल से नदारद शिक्षिका सस्पेंड
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- अवकाश प्रार्थना रखकर विभाग को गुमराह करने का आरोप
- उपस्थित पंजिका में शिक्षिका के लापरवाही बरतने का हुआ खुलासा
-शिवपुरा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर कला का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बलरामपुर। बिना सूचना के स्कूल से नदारद शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षिका पर प्रायोजित तरीके से अवकाश प्रार्थना पत्र पहले से रखकर विभाग को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। उपस्थित पंजिका में शिक्षका के लापरवाही बरतने का खुलासा हुआ है। निलंबित शिक्षका को उसी विद्यालय से संबद्घ कर दिया गया है। कार्य करने का प्रमाण पत्र देने के बाद जीवन निर्वाह भत्ता देने की चेतावनी दी गई है। बीईओ तुलसीपुर को 15 दिन के अंदर आरोप पत्र जारी करके जांच ऑख्या तलब की गई है।
बीएसए रमेश यादव ने शनिवार को बताया कि बीईओ शिवपुरा को फोन पर प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर कला में शिक्षिका सर्वेश शुक्ला के खिलाफ बिना सूचना के स्कूल से नदारद रहने की शिकायत की गई। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए 20 जुलाई का न्याय पंचायत समन्वयक से अध्यापक उपस्थिति पंजिका स्कूल से मंगवाई गई। पंजिका में शिक्षक सुनील कुमार चौधरी व शिक्षामित्र उषा शुक्ला का हस्ताक्षर पाया गया जबकि शिक्षिका सर्वेश शुक्ला 17 जुलाई से अनुपस्थित पाई गई। शिक्षिका का 17 व 18 जुलाई का आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र रजिस्टर में पाया गया लेकिन उपस्थित पंजिका में अवकाश दर्ज किया हुआ नहीं मिला। पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता करने, पद का दुरुपयोग करने, बाल अधिकारों का हनन करने, शिक्षण कार्य में रुचि न लेने तथा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ कार्य करने के आरोप में शिक्षिका सर्वेश शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है।
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निलंबन के दौरान उसी स्कूल से संबद्घ शिक्षिका को कार्य करने का प्रमाण पत्र देने के बाद जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। बीईओ तुलसीपुर महेन्द्र कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। शिक्षिका को आरोप पत्र निर्गत कर 15 दिन के अंदर जांच ऑख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
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