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Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
Fri, 15 Sep 2023 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 15 Sep 2023 12:04 AM IST
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 21 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार वर्मा ने बताया कि ललिया थाना पर एक महिला ने पांच अप्रैल 2016 को प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी नाबालिग बेटी को थाना हरैया के गांव लखनीपुर निवासी रामकुमार अपने सहयोगियों के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। विवेचक एसआई चंद्रकांत यादव ने रामकुमार, विजय कुमार, राजेश गुप्त, विनोद कुमार व कृष्ण कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दुष्कर्म व छेड़खानी के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए बयान दर्ज कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व अगवा करने का रामकुमार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने रामकुमार को 10 वर्ष के कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 27 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने विजय कुमार, राजेश गुप्त, विनोद कुमार व कृष्ण कुमार को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों से बरी कर दिया।
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विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार वर्मा ने बताया कि ललिया थाना पर एक महिला ने पांच अप्रैल 2016 को प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी नाबालिग बेटी को थाना हरैया के गांव लखनीपुर निवासी रामकुमार अपने सहयोगियों के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। विवेचक एसआई चंद्रकांत यादव ने रामकुमार, विजय कुमार, राजेश गुप्त, विनोद कुमार व कृष्ण कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दुष्कर्म व छेड़खानी के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए बयान दर्ज कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व अगवा करने का रामकुमार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने रामकुमार को 10 वर्ष के कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 27 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने विजय कुमार, राजेश गुप्त, विनोद कुमार व कृष्ण कुमार को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों से बरी कर दिया।
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